Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी
Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी / आयकर गणना प्रपत्र एक्सेल सोफ्टवेयर 2024-25: एक आसान-से-उपयोग वाला ऑनलाइन टूल है जो आपकी आय के विवरण के आधार पर आपकी कर देयता की गणना करने में आपकी सहायता करता है। यह आपको पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच कर देयता की तुलना भी देता है ताकि आप यह तय कर सकें कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
हमने अपने टूल को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित आयकर परिवर्तनों के अनुरूप अपडेट किया है ताकि आपको बेहतर वित्तीय योजना के लिए अपनी कर देयता का अनुमान लगाने में मदद मिल सके। Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी
श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी
प्राध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडारायसिंह केकड़ी जिला- टोंक
आयकर गणना प्रपत्र वर्ष वित्तीय 2024-25 (कर निर्धारण वर्ष 2025-26) MS Excel Utility How to use this Utility
Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी
If you have Hindi font problem, then first you should install Hindi font Mfdev010.ttf & DevLys010.ttf in your computer.
Master Sheet
आपको जितने कार्मिकों की आयकर गणना करनी है, सर्वप्रथम उतनी बार वर्कबुक को उनके नाम से Save as कर लेवें।
मास्टर शीट में सभी पीले सेल की पूर्ति अवश्य करें।
Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी
GA 55 A Sheet
आपने GA55A Sheet में Copy / Paste, delete का प्रयोग किया है तो अगले कार्मिक के लिए फ्रेश शीट काम में लें।
GA55A Sheet में Other Allowance/Other Deduction के सेल Unlock है, इनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है।
DA arrear में PL Arrear भी जोड़ा गया है। बोनस के नीचे Row Heading Cell Unlock है, इनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है।
पे मैनेजर से जी.ए. 55 निकालकर अथवा पे पोस्टिंग से Gross Salary, Total Deduction, Net Payment का मिलान कर लेवें। अन्तर आने पर मेन्यूअल रूप से डाटा बदल लें।
दो या दो से अधिक DDO के अधीन सेवा होने पर फॉर्म नं. 16 अलग अलग प्राप्त करने के लिए GA 55 अलग अलग तैयार करना होगा। इसके लिए GA 55 में आवश्यक पूर्ति करते हुए शेष ROW को खाली छोड़ दें। Other Deduction Sheet में Standard Deduction 0 या 75000 या 50000 चुनें।
Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी
कक्षा 10 के लिए सामाजिक अध्ययन तीन पार्ट में उपलब्ध शानदार सम्पूर्ण अध्याय के क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
इस शीट में वेतन के अतिरिक्त आय, विभिन्न कटौतियाँ, विभिन्न जमा राशि/छूट, वेतन के अलावा काटा गया आयकर आदि विवरण लिखा जाना है। Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी
Computation Sheet (Old / New Tax Regime)
इस शीट में GA55A तथा Other Deduction का Data स्वतः आयेगा । इस शीट में आपको Edit की अनुमति नहीं है । जो भी परिवर्तन करना है GA 55 तथा Other Dedution शीट में ही करे।
Print
GA55A & Tax Sheet को पेपर साइज A4 पर Page Setup किया हुआ है। Old Tax Regime / New Tax Regime में से जिसमें आपको फायदा हो उसे चुने। सीधे दोनों शीट GA55A & Tax Regime Sheet का आगे पीछे प्रिंट लें।
Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी
यह वर्कबुक विशेषकर राजस्थान के शिक्षकों की उपयोगिता के लिए तैयार की गई है। संकलन एवं गणना में पूर्ण सावधानी रखी गई है। फिर भी त्रुटि / किसी भी प्रकार की विभिन्नता की स्थिति में आयकर विभाग के नियम ही मान्य है। तैयारकर्ता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी द्वारा विकसित आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 यहाँ से डाउनलोड करें
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Process of Recognition to Private Schools in Rajasthan / गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने की प्रक्रिया
Process of recognition to private schools in Rajasthan / गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने की प्रक्रिया : इस आर्टिकल में हमने गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया और उससे दिशानिर्देश के बारे में विस्तार से लिखा है। इस आर्टिकल में आप जानेगे कि एक गैर सरकारी विद्यालय को मान्यता लेने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। किस प्रकार कमेटी का गठन करना होता है? साथ ही कौन कौन से मापदंड हैं जिन्हें हमें पूर्ण करना आवश्यक होता है?
साथ ही आप ये भी जानेगे कि ऑनलाइन आवेदन करते समय किस प्रक्रिया को हमें फॉलो करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अपने पास अप टू डेट रखने है और कौन से डॉक्यूमेंट है जो पोर्टल के ऊपर अपलोड होंगे। Process of Recognition to Private Schools in Rajasthan / गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने की प्रक्रिया
अध्याय-1 : परिचय
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 में विभिन्न स्तर की गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने का प्रावधान है। राज्य में इन अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की 37 हजार से अधिक संस्थाऐं संचालित है। इन संस्थाओं का राज्य में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन संस्थाओं की अनुभूत कठिनाइयों तथा विभाग की आवश्यकताओं को देख हुए समय-समय पर अधिनियम एवं नियमों के दायरे में अनेक अधिसूचनाओं में संशोधन, नई आज्ञा एवं नए आदेश जारी किए गए हैं।
गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की सुविधा तथा विभागीय कार्यालयों के कार्य को सुगम एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से शैक्षिक सत्र 2016-17 से समस्त प्रकार की मान्यताओं को ऑनलाइन किया गया है। शैक्षिक सत्र 2020-21 में ऑनलाइन मान्यता हेतु शैक्षिक संस्थाओं एवं विभागीय कार्यालयों के करणीय कार्यों के सम्बन्ध में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 तथा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं / आदेश / परिपत्रों के आधार पर तैयार कर विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं।
यदि इन दिशा निर्देशों में और मूल अधिनियम / नियम / अधिसूचना / आदेश / परिपत्रों में कोई विसंगति पायी जाए तो मूल अधिनियम / नियम / अधिसूचना / आदेश / परिपत्र ही मान्य होंगे।
अध्याय 2: आवेदन एवं पात्रता
1.. आवेदन करना राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1999 एवं नियम, 1993 के प्रावधानानुसार गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार की मान्यता (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति माध्यम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन सोसायटी परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय दो पारी विद्यालय संचालन इत्यादि) के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। यह आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा।
2. नवीन मान्यता, कमोन्नति एवं अन्य मान्यताओं हेतु पात्रता कोई भी गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था प्राथमिक ( कक्षा 1-5 तक) अथवा उच्च प्राथमिक (कक्षा 1-8 तक) स्तर की नवीन मान्यता हेतु आवेदन कर सकती है, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की कमोन्नति हेतु आवेदन कर सकती है तथा माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय माध्यम परिवर्तन सोसायटी परिवर्तन, दो पारी विद्यालय संचालन इत्यादि के लिए आवेदन कर सकती है, Process of Recognition to Private Schools in Rajasthan / गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने की प्रक्रिया
इन समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्ते निम्नानुसार हैं
2.1. आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाऐं: विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधायें संलग्न परिशिष्ट 3 के अनुसार होगी।
2.2 शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द : विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द संलग्न परिशिष्ट-4 के अनुसार होंगे।
2.3 सोसाइटी / ट्रस्ट का पंजीकरण : संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी / ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
2.4 सोसाइटी / ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य :- संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी / ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य होना आवश्यक है। सोसाइटी / ट्रस्ट के उद्देश्यों को स्केन करके अपलोड करना होगा।
2.5 शुल्क :- समस्त प्रकार के आवेदन शुल्क ऑनलाइन ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराने होंगे तथा आरक्षित कोष की राशि का डीडी सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम से बनेगा। मान्यता आवेदन शुल्क की राशि आवेदन पत्र के साथ ही देनी होगी तथा आरक्षित कोष की राशि का डी.डी. तथा फिक्सड डिपोजिट की गयी राशि का विवरण आवेदन पत्र की जाँच एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् संस्था के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में ही देना होगा। इसके लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता को समय पर सूचित किया जाएगा। समस्त प्रकार के शुल्क प्राप्त होने पर ही मान्यता जारी की जायेगी। समस्त प्रकार का आवेदन शुल्क अदेय (Non Refundable) रहेगा ।
2.6 शपथ पत्र– सोसाइटी द्वारा विद्यालय से सम्बंधित दी जा रही प्रमुख सूचनाओं को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
2.7 विद्यालयों को दी जाने वाली छूट:- गैर सरकारी विद्यालयों को भूमि रूपान्तरण एवं अन्य छूट दिये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प9 (2) शिक्षा-5 / 2010 पार्ट0 3.07.2012, 2007 2012, 14.08.2012 06.05.2013, 31.05.13 एवं आदेश क्रमांक प.9 (1) शिक्षा – 5 / भूमि रूपान्तरण / 2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 द्वारा प्रदत्त छूट / शिथिलन नव कमोन्नत विद्यालयों हेतु लागू नहीं रहेगी।
2.8 विद्यालयों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लागू भूमि सम्बन्धित नवीन / संशोधित अनिवार्यता:- गैर सरकारी विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की अनिवार्यता में शिथिलन प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार स्तर से सक्षम स्वीकृति उपरान्त जारी आदेश क्रमांक प.9 (6) शिक्षा-5 / आनलाइन मान्यता / 2020-21 जयपुर दिनांक 23.07.2020 के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के माप की अनिवार्यता को पूर्व में प्रभावी 5000 वर्गमीटर से संशोधित कर 4000 वर्गमीटर वर्तमान सत्र से प्रभावी कर दिया गया हैं।
2.9 किसी भी प्रकार के आवेदन / परिवर्तन के लिए औचित्य सहित प्रबंध कार्यकारिणी का प्रस्ताव आवश्यक होगा।
2.10 किराये के भवन को रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करने पर भवन परिवर्तन की स्वीकृति दी जाएगी।
2.11 विद्यालय के स्थान परिवर्तन किये जाने पर आरटीई के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय को स्वयं के स्तर पर विद्यार्थियों के लिये नये विद्यालय भवन तक आवागमन की निःशुल्क व्यवस्था करनी होगी।
2.12 दो पारी में वर्तमान में संचालित शिक्षण संस्थाओं को 03 माह की अवधि (विज्ञप्ति जारी होने की दिनाक से)में निर्धारित शुल्क (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के लिए 1,00,000 रूपये एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए 3,00,000 रुपये) जमा करवाये जाकर स्वीकृति प्राप्त करनी है। विलम्ब करने की स्थिति में 10,000 रूपये प्रति 30 दिवस पर शास्ति वसूल की जाएगी।
Process of Recognition to Private Schools in Rajasthan / गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने की प्रक्रिया
अध्याय-3. आवेदन की प्रक्रिया –
3.1. विद्यालय का पंजीयन एवं पासवर्ड प्राप्त करना – सभी प्रकार की मान्यताओं हेतु आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा। सर्वप्रथम गैर सरकारी विद्यालय को पोर्टल पर पंजीयन करना होगा जिसके लिए आवश्यक सूचनाएँ प्रविष्ट करने के बाद मोबाइल पर पीएसपी. कोड एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। पंजीयन के बाद विद्यालय स्वयं का पासवर्ड बदल सकेंगे जो भविष्य में लॉगिन करने हेतु आवश्यक होगा। जिन गैर सरकारी विद्यालयों के पास इस पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु पहले से ही पीएसपी कोड एवं पासवर्ड उपलब्ध है, वे विद्यालय मान्यता हेतु भी उसी पासवर्ड से लॉगिन करें इन विद्यालयों को नवीन पंजीयन नहीं करना है।
3.2 विद्यालय सम्बन्धी सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि – लॉगिन करने के बाद विद्यालय अपनी आधारभूत संरचना, आवश्यक सुविधाऐं एवं कर्मचारियों सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। इस कार्य में सुविधा के लिए विद्यालय, पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन के प्रारूप पहले से ही भर कर तैयार रखे। समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि की स्थिति में ही इन्हें लॉक करें।
3.3 विद्यालय सम्बन्धी दस्तावेजों को अपलोड करना – मान्यता के सम्बन्ध में आवश्यक समस्त दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना है। (अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-7)। जिन दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है, उनको पहले से ही स्केन कर के पैन ड्राइव में तैयार रखें। अपलोड किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों का पूर्ण पठनीय होना आवश्यक है। दस्तावेज पीडीएफ / जेपीजी फॉर्मेट में होना तथा प्रत्येक दस्तावेज एक एमबी से कम साइज का होना आवश्यक है।
3.4 आवेदन हेतु आवश्यक शुल्क को जमा करवाना – विभिन्न प्रकार की मान्यता के लिए शुल्क की राशि भी अलग-अलग है, अतः इस राशि की ठीक से गणना कर लें तथा उसके अनुसार ही समस्त प्रकार के आवेदन शुल्क ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराने होंगे। मान्यता आवेदन शुल्क की राशि ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा होगी एवं आरक्षित कोष की राशि के डिमाण्ड अलग से जमा होगी। ड्राफ्ट
3.5 आवेदन की हार्ड कॉपी तैयार करना – समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि के बाद ई-ग्रास के माध्यम शुल्क जमा करवाने एवं चालान की प्रति प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही आवेदन को लॉक करें तथा इसका प्रिंटआउट ले लें। आवेदन के प्रिंटआउट पर विद्यालय संचालन समिति के सचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर लगावें। आवेदन के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज (संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-8) संलग्न करें तथा विद्यालय के 5 फोटो जो अपलोड किये गये है, भी लगावें। पूर्ण आवेदन पत्र तैयार कर विद्यालय में सुरक्षित रखें। उक्त हार्ड कॉपी मय संलग्न पत्रावली निरीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले जाँच दल के प्रभारी को विद्यालय निरीक्षण के समय संस्था
3.6 द्वारा उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता / कमोन्नति / नाम / स्थान / वर्ग / माध्यम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम आदि के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय को प्रेषित किये जाएंगे।
3.7 जो विद्यालय पहले से ही मान्यता प्राप्त हैं वे विद्यालय किसी भी स्तर के नाम / स्थान / माध्यम / वर्ग परिवर्तन / माध्यम / संकाय / विषय / उच्च प्राथमिक माध्यमिक / माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर की कमोन्नति हेतु अपने आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।
Process of Recognition to Private Schools in Rajasthan / गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने की प्रक्रिया
अध्याय-4 : आवेदन पत्रों की जॉच
आवेदन पत्रों को कार्यालय में प्राप्त करना एवं ऑन लाइन जॉच करना
4.1 संस्था द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन की पत्रावली को कार्यालय में प्राप्त करते समय पत्रावली में उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों एवं आवेदन में वर्णित एवं संलग्न किये गये दस्तावेजों का ठीक से मिलान कर लें।
4.2 आवेदन पत्रों की जाँच का कार्य ऑनलाइन तरीके से किया जाना है। यह जॉच संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन में उपलब्ध विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन पत्रावली के माध्यम से की जायेगी।
4.3 सर्वप्रथम विद्यालय द्वारा दी गई मान्यता आवेदन शुल्क की राशि का मिलान करना है। ये जाँच लें आवेदन शुल्क की जितनी राशि आवेदन पत्र में अंकित है, उतनी राशि ई-ग्रास के माध्यम से विद्यालय द्वारा जमा करवा दी गई है। एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में सभी प्रकार के निर्धारित शुल्क ई-ग्रास के माध्यम से जमा करवा दिये गए हैं।
4.4 विद्यालय टीएसपी अथवा नॉन टीएसपी एरिया में है, इसकी भी जाँच कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि मान्यता शुल्क की राशि इस विवरण के अनुसार सही है।
4.5 मान्यता आवेदन शुल्क की जाँच करने के पश्चात् ऑन लाइन आवेदन के समय संस्था द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों का मिलान किया जाना है। ऑनलाइन अपलोड किये गये दस्तावेजों को खोलकर देख लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि सही दस्तावेज ही अपलोड किये गये हैं।
4.6. मान्यता आवेदन शुल्क की राशि के ई-ग्रास सबंधी अपूर्ण प्रविष्टियों अथवा सही राशि का ई-ग्रास में जमा शुल्क राशि से मिलान नहीं होने अथवा किसी दस्तावेज के अपलोड न होने अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में उसके सामने सही नहीं पाया गया का विकल्प चयन करें। इस विकल्प का चयन करते ही इस विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन में मान्यता आवेदन शुल्क विवरण एवं दस्तावेजों के अपलोड करने संबंधी क्षेत्र अनलॉक हो जाएंगे तथा इसकी सूचना विद्यालय के लॉगइन में प्रदर्शित हो जाएगी।
4.7 विद्यालय की सूचना अनलॉक होने के बाद आगामी पाँच कार्य दिवसों में विद्यालय को अपनी ऑनलाइन आक्षेप पूर्ति पूर्ण कर आवेदन को ऑनलाईन पुन लॉक करना है जिसकी सूचना सम्बंधित जिशिअ के लॉगइन में प्रदर्शित हो जाएगी। संस्था द्वारा प्रिंट आउट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि में जमा कराने होंगे जिससे विद्यालय की पत्रावली पूर्ण हो सके। निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा आवेदन लॉक एवं पत्रावली सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में विद्यालय का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, जिसके लिए आवेदक विद्यालय स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
4.8 आक्षेप पूर्ति के लिये अनलॉक किये गये आवेदन एवं अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की हॉर्डकॉपी को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की तिथियों के उपरान्त भी स्वीकार किये जाएंगे। एक बार आक्षेप लगने के बाद निर्धारित अवधि में आक्षेप पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानकर निरस्त कर दिया जाएगा तथा इसकी सूचना संस्था को पोर्टल पर दे दी जाएगी।
4.9 जिन विद्यालयों की मान्यता शुल्क एवं अपलोड किये गए दस्तावेजों की प्रविष्टियों सही पायी जाती हैं, उन विद्यालयों के लिये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन पत्र की अन्य प्रविष्टियों की ऑनलाइन जाँच की जा सकेगी।
4.10 आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों में किसी दस्तावेज के संलग्न नहीं होने या अपूर्ण पाये जाने पर आक्षेप की सूचना विद्यालय को पोर्टल पर विद्यालय लॉगइन में प्रदर्शित होगी। विद्यालय भौतिक निरीक्षण के समय ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी एवं समस्त वाछित दस्तावेजों की 02 प्रतियों में पत्रावली तैयार कर एक पत्रावली निरीक्षण दल को उपलब्ध करवानी होगी तथा एक पत्रावली विद्यालय द्वारा स्वयं के रिकॉर्ड सधारण हेतु सुरक्षित रखी जाएगी, विद्यालय द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवायी जाने वाली पत्रावली को मय निरीक्षण रिपोर्ट (हॉर्डकॉपी) दल प्रभारी द्वारा 02 दिवस की अवधि में सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवानी होगी।
4.11 गैर सरकारी विद्यालयों के आवेदन प्रक्रिया में सम्पर्ण पारदर्शिता एवं आवेदक विद्यालय को सूचना हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी : निरीक्षण दल गठन की सूचना आक्षेपित प्रकरणों की सूचना निदेशालय द्वारा मान्यता / क्रमोन्नति हेतु अनुमोदन / निरस्त जारी करना, जिशिअ के द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र 07 दिवस में जारी करने की सूचना विद्यालय के लॉगईन में प्रदर्शित होगी तथा मान्यता के लिये अपात्र पायी गयी संस्थाओं को जिशिअ द्वारा 07 दिवस की अवधि के भीतर जरिये रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाएगा।
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5 विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दलों का ऑनलाइन गठन :–
5.1 संस्था द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन एक दल द्वारा किया जाएगा जिसका गठन ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा, जिसकी सूचना भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय के लॉगईन में प्रदर्शित होगी।
5.2. विद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात् ई-ग्रास के मार्फत निर्धारित शुल्क जमा करवा देने की स्थिति में स्वतः ही ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से भौतिक निरीक्षण हेतु दल गठन का कार्य सम्पन्न हो जाएगा। जिसकी सूचना विद्यालय के लॉगइन में प्रदर्शित होगी। निरीक्षण दल के प्रभारी को एस.एम.एस के द्वारा विद्यालय निरीक्षण की सूचना स्वतः ही उपलब्ध होगी।
5.3 निरीक्षण दल के प्रभारी को शालादर्पण के स्टॉफ लॉगइन में जाकर गठित दल के 02 अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर मॉड्यूल में उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति को डाउनलोड कर विद्यालय में उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दुओं की पूर्ति कर लेने के पश्चात् दल प्रभारी के शाला दर्पण में उपलब्ध स्टॉफ लॉगइन में जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन को अनुशंसा सहित अपलोड (07 दिवस) करना है। सम्बंधित विद्यालय से आवेदन प्रपत्र शुल्क की चालान की प्रति एवं समस्त वांछित दस्तावेजों की भौतिक प्रति प्राप्त कर आगामी 02 दिवस में सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करना
5.4 निरीक्षण दल के प्रभारी को उपलब्ध करवाये गये 02 कार्मिकों को उचित कारण (जिशिअ को कारण की प्रति निरीक्षण रिपोर्ट के साथ जमा करवानी है ) होने पर स्वयं प्रभारी द्वारा परिवर्तित करने की सुविधा स्टॉफ लॉगईन में उपलब्ध है। दल प्रभारी / समस्त दल के कार्मिकों को बदलने हेतु जिशिअ के माध्यम से निदेशालय को प्रार्थना पत्र अग्रेषित किया जाना है।
5.5 प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के सत्यापन हेतु गठित दल में कुल दो सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में / अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि / माशि कार्यालय जिशिअ मुख्यालय / अतिरिक्त ब्लॉक शिक्ष अधिकारी प्रथम / द्वितीय / प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय / व्याख्याता को लगाया जाएगा तथा दल के सदस्य के रूप में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय को लगाया जाएगा।
5.6 गैर सरकारी विद्यालयों के सत्यापन हेतु गठित दल में कुल 03 सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य उमावि / अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि / माशि कार्यालय जिशिअ मुख्यालय / समकक्ष अधिकारी एवं दल के प्रथम सदस्य के रूप में व्याख्याता / प्रधानाध्यापक मावि / समकक्ष अधिकारी एवं दल के द्वितीय सदस्य के रूप में एक लेखा संबंधित कार्मिक / मंत्रालयिक कर्मचारी लगाया जाएगा।
5.7 एक दल द्वारा अधिकतम दो गैर सरकारी विद्यालयों का सत्यापन किया जाएगा।
Process of Recognition to Private Schools in Rajasthan / गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने की प्रक्रिया
अध्याय-6. विद्यालय का निरीक्षण / भौतिक सत्यापन:
6.1 सत्यापन दलों को ऑनलाइन निरीक्षण आदेश के 7 दिवस या निरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अतिम तिथि, जो भी पहले हो तक अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना है। सत्यापन के बाद अगले 102 दिवस में सत्यापन रिपोर्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि तक निरीक्षण प्रपत्र जमा नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
6.2 निरीक्षण दलों को सामान्यतः बदला नहीं जायेगा। केवल निरीक्षण दल के सदस्यों की मृत्यु, स्थानान्तरण, पदोन्नति पर अन्यत्र कार्यग्रहण अथवा गंभीर बीमारी के कारण कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में ही निरीक्षण दल बदला जा सकेगा। इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशालय को दी जाएगी तथा निदेशालय द्वारा तथ्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में नये निरीक्षण दल का गठन ऑन लाइन तरीके से करना होगा।
6.3 निरीक्षण कर्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि में आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित कार्यालय में जमा करानी होगी।
6.4 विद्यालय द्वारा दी गई समस्त सूचनाओं तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार तथ्यों का सत्यापन करना है। सत्यापन दल को सत्यापित तथ्यों एवं निर्धारित मापदण्डों के आधार पर मान्यता के संबंध में स्पष्ट अनिशेषा करनी होगी।
6.5 सत्यापन दलों से प्राप्त रिपोर्ट को निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा तत्काल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा एवं हॉर्डकॉपी मय पत्रावली सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में 02 दिवस की अवधि की में जमा करवाना है।
6.6 सत्यापन दल द्वारा सत्यापित / दी गई सूचनाओं के संबंध में कोई विसंगति या भिन्न स्थिति पायी जाती है तो सत्यापन दल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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अध्याय-7 मान्यता अनुमोदन
मान्यता का निदेशालय / राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना:
7.1 निरीक्षण के उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदनों का जिला शिक्षा अधिकारी भली-भांति अध्ययन कर लें। प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर दें तथा अपना अभिमत भी दर्ज कर दें।
7.2. मान्यता के जो आवेदन पत्र अनुमोदन हेतु निदेशालय भिजवाए जाने हैं उन विद्यालयों की सूचना ऑनलाइन दर्ज कर दें तथा पत्रावलियों को तत्काल निदेशालय प्रेषित कर दें।
7.3. निदेशालय द्वारा अनुमोदन हेतु प्राप्त पत्रावलियों की सूचना ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा जिन पत्रावलियों पर अनुमोदन दिया जाएगा उनकी सूचना भी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।
7.4\ यदि किसी विद्यालय के मान्यता आवेदन में एक से अधिक विकल्पों का चयन किया गया है तो राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त शेष विकल्पों का अनुमोदन निदेशालय द्वारा किया जाएगा तथा प्रकरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवा दिया जाएगा।
अध्याय 6 ( A ) मान्यता प्रमाण-पत्र / निरस्ति प्रमाण पत्र जारी करना
विद्यालयों को मान्यता प्रमाण-पत्र जारी करना:
8.1 जिन प्रतिवेदनों में निरीक्षण दल द्वारा मान्यता दिये जाने हेतु स्पष्ट अभिषेशा की है। तथा उनके तथ्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी मान्यता दिये जाने की अभिशषा की गयी है उन संस्थाओं / विद्यालयों को गुणावगुण एंव समीक्षा के पश्चात् निदेशालय द्वारा मान्यता दिए जाने का अनुमोदन अथवा मान्यता हेतु अपात्र किया जायेगा। मान्यता अथवा अपात्र होने की सूचना एनआईसी द्वारा पोर्टल पर एवं मैसेज द्वारा संबंधित संस्था को 4 कार्य दिवस में दिया जाना सुनिश्चित किया जायें।
8.2 ऐसे पात्र विद्यालयों के लिए आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) का दस्तावेज तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट मान्यता अनुमोदन के 7 दिवस से पूर्व अथवा मान्यता दिए जाने की अंतिम तिथि जो भी पहले है तक जमा कराने हेतु संबंधित संस्था को पत्र भेजा जाएगा।
8.3 निर्धारित तिथि तक आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) का दस्तावेज तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट प्राप्त होने पर इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी। जिन संस्थाओं से निर्धारित तिथि तक यह दस्तावेज प्राप्त नहीं होते है वह विद्यालय मान्यता के लिए अपात्र हो जाएंगे। इसकी सूचना एन.आई.सी द्वारा पोर्टल पर एवं मैसेज द्वारा संबंधित संस्था को दिया जाना सुनिश्चित किया जावें।
8:4 उपरोक्त दस्तावेज के विवरण की ऑनलाईन प्रविष्टि के बाद इन विद्यालयों को मान्यता का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रिंट होगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी किया जाएगा।
8.5 जिन विद्यालयों कि मान्यता के लिए निदेशालय / राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना है उन विद्यालयों को मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया अनुमोदन प्राप्त होने के बाद प्रारम्भ की जाएगी जो उपरोक्तानुसार ही रहेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय द्वारा भी इनको सूचित किया जाएगा।
8.6 समस्त विद्यालयों की मान्यताऐं निर्धारित तिथि तक तथा संभव एक साथ जारी की जाएंगी। निर्धारित तिथि तक मान्यता का कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
Process of Recognition to Private Schools in Rajasthan / गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने की प्रक्रिया
कक्षा 10 के लिए शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
Process of Recognition to Private Schools in Rajasthan / गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने की प्रक्रिया
अध्याय 9 मान्यता हेतु अपात्र संस्थाओं को सूचित करना-
जिन विद्यालयों के आवेदन को निरीक्षण के दौरान अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अथवा निदेशालय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने योग्य नहीं पाया गया है उनकी सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्ट की जाए तथा इस सूचना का पत्र ऑनलाइन प्रिंट कर आवेदनकर्ता सोसाइटी को भी प्रेषित किया जाएगा।
आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरण
सोसायटी के पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
सोसायटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
सोसायटी की नवीनतम रजिस्टर्ड कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि।
विद्यालय नवीन मान्यता / क्रमोन्नति / नाम स्थान माध्यम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम, विषय, संकाय इत्यादि के संबंध में कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति |
विद्यालय को पूर्व में जारी समस्त प्रकार की मान्यताओं की सत्यापित प्रतियों (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं) ।
विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यापित प्रति।
विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसायटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे की सत्यापित प्रति ( भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेजों सहित ) ।
विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के आदेश की सत्यापित प्रति ।
विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति।
विद्यालय भवन व खेल मैदान का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट नक्शे की प्रति।
विद्यालय की आय-व्यय की सी.ए. द्वारा प्रमाणित गत तीन वर्षों की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन हेतु लागू नहीं) ।
विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये है।
मान्यता शुल्क का ई-ग्रास चालान।
Process of Recognition to Private Schools in Rajasthan / गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने की प्रक्रिया
आवेदन के समय अपलोड किये गये दस्तावेजों का विवरण
सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति |
सोसाइटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसाइटी के भौतिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
विद्यालय भवन एवं खेल मैदान का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाणित ब्लू प्रिन्ट एवं नक्शे की प्रति
शपथ पत्र।
विद्यालय के पांच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।
विद्यालय का नवीनतम मान्यता प्रमाण-पत्र।
शपथ पत्र का प्रारूप
(यह शपथ पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है)
मैं .................. ................. पिता/पति ................. .............. सोसायटी का पूरा नाम व पता..................................... ............ ........ के सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। इस सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय (संस्था) का नाम व पता.......... ...... ........ के सम्बन्ध में मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हैं कि-
(नोट:- प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए)
संस्था भवन में बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-2 शौचालय व मूत्रालय एवं शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है।
संस्था के प्रबन्ध मण्डल / सदस्य साम्प्रदायिक एवं राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं तथा ना ही भविष्य में भाग लेंगे।
संस्था भवन में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर दिया गया है (रसीद संलग्न है।
संस्था परिसर में किसी प्रकार का मोबाईल टॉवर लगा हुआ नहीं है।
संस्था भवन व परिसर के ऊपर एवं आस-पास से विद्युत की हाई टेन्शन लाईन नहीं गुजर रही है।
संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था है एवं समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है।
संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 तथा बोर्ड की मान्यता संबंधी सभी भौतिक एवं वित्तीय शर्तों की पालना की जायेगी।
संस्था द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 की पालना की जायेगी।
संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद, मनोरंजन की व्यवस्था की जायेगी।
संस्था द्वारा राज्य सरकार / स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठयक्रम एवं पाठ्य पुस्तको द्वारा ही अध्ययन करवाया जायेगा।
संस्था द्वारा राज्य सरकार / स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलैन्डर का पालन किया जायेगा।
संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम, 2017 की पालना की जायेगी तथा विद्यार्थियों से निर्धारित फीस ही ली जायेगी।
संस्था के विरुद्ध न्यायालय में किसी प्रकार का प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
संस्था के आस-पास का वातावरण प्रदूषण रहित है।
संस्था में सभी शिक्षक पूर्ण रूप से योग्यताधारी एवं विषयानुसार नियुक्त है।
संस्था द्वारा किसी प्रकार के राज्य / विभाग के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त कर नियमों के अन्तर्गत संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
विद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का प्रतिवर्ष विद्यार्थी दुर्घटना बीमा करवाया जायेगा।
विद्यालय संचालन समिति द्वारा विद्यार्थियों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने की स्थिति में वाहन का पंजीकरण बाल वाहिनी के रूप में करवाया जायेगा तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी नियमों का पूर्ण पालन किया जायेगा।
संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय की फीस निर्धारित कर प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर प्रविष्टि कर दी गई है / नवीन मान्यता की स्थिति में प्रविष्टि कर दी जायेगी।
(नोट:- उपरोक्त की अतिरिक्त माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए)
संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है।
संस्था में लिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं विषयवार प्रयोगशाला सहायकों की नियमानुसार नियुक्ति कर दी गई है।
संस्था में कम्प्यूटर व इंटरनेट (ब्राडबेड) की व्यवस्था कर दी गई है।
संस्था द्वारा बिना विभाग की अनुमति के उच्च कक्षायें संचालित नहीं की जायेगी।
संस्था में नियुक्त अध्यापकों के वेतन से नियमानुसार पी. एफ. की कटौती की जायेगी।
यह है कि शपथ पत्र के बिन्दु संख्या…………… ………… से ………… ……… में वर्णित कथन मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य है।
सचिव समिति का नाम…… समिति का रजिस्टेशन नम्बर व वर्ष
गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने की गाइडलाइन 2019-20 यहाँ क्लिक करें
गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने की गाइडलाइन 2018-19 यहाँ क्लिक करें
राजस्थान गैर सरकारी संस्था नियम 1993 गाइडलाइन यहाँ क्लिक करें
Process of Recognition to Private Schools in Rajasthan / गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिये जाने की प्रक्रिया
कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय का शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
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Salary Arrear Difference Excel Program / बकाया वेतन अंतर तालिका एक्सल प्रोग्राम : नमस्कार, साथियों इस आर्टिकल में सैलरी एरियर डिफरेंस एक्सेल प्रोग्राम या बकाया वेतन अंतर तालिका के एक्सेल प्रोग्राम अपलोड किये गये है। ये प्रोग्राम उम्मेद तरड़ के द्वारा विकसित किया गये है। जिसमे आप 48 माह / 65 माह या अन्य माह के बकाया वेतन की अंतरतालिका बना सकते हैं |
यहाँ अपलोड की गयी वेतन अंतर तालिका में स्थाईकरण, पदोन्नति, एसीपी आदि का बकाया (एरियर) एक्सेल प्रोग्राम तथा आवश्यक आदेश प्रपत्र सहित उपलब्ध हैं, हमे उम्मीद हैं कि यह Salary Arrear Difference Excel Program आपकी काफी हेल्प करेंगे और आप के कार्यो को आसान बनायेंगे | आपसे आग्रह हैं कि आप इन प्रोग्राम को अपने मित्रो, कार्यालय कर्मचारियों के साथ लिंक के माध्यम से शेयर करेंगें |
श्री उम्मेद तरड़
अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायमलवाडा बापिनी जिला- जोधपुर
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Ummed Tarad Excel Software Program : यहाँ हमारी टीम के शिक्षक और हमारे साथी श्री उम्मेद तरड़ द्वारा विकसित एक्सल प्रोग्रामकार्यालय और विद्यालय उपयोग के विभिन्न प्रकार के Ummed Tarad Excel Software विकसित किये गये Ummed Tarad Excel Program शीट प्रोग्राम के लिंक साझा किये जा रहे हैं आपसे आग्रह हैं कि इस Ummed Tarad Excel Software Program पेज के लिंक के माध्यम से सभी अपलोड किये Ummed Tarad Excel Software को अपने शिक्षक साथियों और मित्रो को व उनके सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर जरूर शेयर कीजिए |
SOFTWARE BY
श्री उम्मेद तरड़
अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायमलवाडा बापिनी जिला- जोधपुर
RESULTS SHEET PROGRAM 2023 FOR PVT SCHOOL AND MADRSA, SANSKRIT SCHOOL ( निजी, मदरसा और संस्कृत स्कूल के लिए )
RESULTS SHEET PROGRAM 2023 FOR PVT SCHOOL AND MADRSA, SANSKRIT SCHOOL (निजी, मदरसा और संस्कृत स्कूल के लिए परीक्षा परिणाम तैयार करने का एक्सल प्रोग्राम 2022-23)
Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025
Income Tax Calculator 2025 Ummed Tarad / आयकर कैलकुलेटर 2025: एक आसान-से-उपयोग वाला ऑनलाइन टूल है जो आपकी आय के विवरण के आधार पर आपकी कर देयता की गणना करने में आपकी सहायता करता है। यह आपको पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच कर देयता की तुलना भी देता है ताकि आप यह तय कर सकें कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमने अपने टूल को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित आयकर परिवर्तनों के अनुरूप अपडेट किया है ताकि आपको बेहतर वित्तीय योजना के लिए अपनी कर देयता का अनुमान लगाने में मदद मिल सके।
श्री उम्मेद तरड़
अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायमलवाडा बापिनी जिला- जोधपुर
Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD कैलकुलेटर के लाभ
ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर का उपयोग करने से आपको कई लाभ मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं:
शुद्धता
आयकर कैलकुलेटर लगभग दोषरहित सटीकता प्रदान करता है। कागज़ पर करों की गणना करने की पारंपरिक विधि अक्सर त्रुटियों की ओर ले जाती है। ऑनलाइन कर कैलकुलेटर उन्नत सुविधाओं के साथ आते हैं जो स्वचालित रूप से विसंगतियों का पता लगाते हैं।
वे कर प्रक्रिया की स्पष्ट समझ प्रदान करते हैं, जिससे मानवीय त्रुटि की संभावना तुरंत समाप्त हो जाती है।
गति और सुविधा
ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर की मदद से आप कभी भी, कहीं भी अपने करों की गणना कर सकते हैं। यह कर गणना के लिए विशिष्ट समय और स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रक्रिया त्वरित और सुविधाजनक हो जाती है।
प्रयोग करने में आसान
यह एक उपयोगकर्ता-अनुकूल उपकरण है जिसका उपयोग निःशुल्क है। आपको अपने कर दायित्वों का सटीक अनुमान प्राप्त करने के लिए बस अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी। Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025
व्यय प्रबंधन में सुधार
एक बार जब आप आईटी कैलकुलेटर का उपयोग करके अपने कर की गणना करते हैं, तो आपको अपने कर भुगतान का अंदाजा हो जाता है। इससे आपको अपने वित्त की योजना पहले से बनाने में मदद मिलती है, जिससे आप अन्य वित्तीय खर्चों और आवश्यकताओं का प्रबंधन कर सकते हैं।
अपने वित्त की बेहतर तरीके से योजना बनाएं
टैक्स प्लानिंग जटिल हो सकती है, जिसमें कई पेचीदगियाँ शामिल होती हैं। अपनी टैक्स देनदारियों को जानकर, आप अपने वित्त की बेहतर योजना बना सकते हैं और म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन, ELSS और PPF जैसे टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं।
यह ज्ञान आपको कर लाभ को अधिकतम करने और सूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
कक्षा 10 के लिए शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
कागज़ पर अपने आयकर की गणना करने से आपका वित्तीय डेटा संभावित धोखेबाज़ों के सामने आ सकता है। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर सुनिश्चित करते हैं कि आपकी वित्तीय जानकारी गोपनीय रहे, इसे अनधिकृत पहुँच से बचाए। आप अपने डेटा की सुरक्षा के बारे में 100% आश्वस्त हो सकते हैं।
कर कारकों को समझना
ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर शैक्षिक मूल्य भी प्रदान करते हैं, जिससे आपको उन कारकों को समझने में मदद मिलती है जो आपकी कर योग्य आय को प्रभावित करते हैं। यह ज्ञान आपको अपने कर बचत की प्रभावी रूप से योजना बनाने और अपने पैसे बचाने के लिए सही रणनीतियों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
पुराने बनाम नए टैक्स व्यवस्था कैलकुलेटर का उपयोग करने से आपकी टैक्स प्लानिंग सरल हो जाती है और आपको अपने वित्त को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। यह टूल सटीकता, सुविधा और मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है, जिससे यह आपके वित्तीय टूलकिट का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है।
Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025
कक्षा 10 के लिए सामाजिक अध्ययन तीन पार्ट में उपलब्ध शानदार सम्पूर्ण अध्याय के क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025
भारत में आयकर छूट को समझना
भारत में अपने आयकर की गणना करना विभिन्न उपलब्ध छूटों को जानकर सरल बनाया जा सकता है। यहाँ एक त्वरित मार्गदर्शिका दी गई है:
धारा 87A: यदि आपकी कर योग्य आय ₹5 लाख तक है, तो आप ₹12,500 की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि यदि आपकी आय इस सीमा के भीतर है तो आपको कोई कर नहीं देना होगा। नई कर व्यवस्था के तहत, यदि कर योग्य आय ₹7 लाख तक है, तो आपको ₹25000 की छूट मिलती है।
धारा 80सी: आप टैक्स-सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना आदि जैसे विशिष्ट साधनों में निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।
धारा 80सीसीडी (1बी): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में योगदान से आपको ₹50,000 तक की अतिरिक्त कर छूट मिल सकती है।
धारा 80डी: मेडिकल बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की कर छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
धारा 80जी: धर्मार्थ संगठनों को दिया गया दान पूरी तरह कर मुक्त है, जिससे आपके परोपकारी प्रयास आपके और समाज दोनों के लिए लाभकारी होते हैं।
धारा 80ई: यदि आपने शिक्षा ऋण लिया है, तो उस पर दिया जाने वाला ब्याज आठ वर्षों तक पूरी तरह कर-मुक्त है।
धारा 80TTA/80TTB: बचत खातों से प्राप्त ब्याज आय पर ₹10,000 तक की कर छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, धारा 80TTB के तहत ₹50,000 तक की ब्याज आय पर कर छूट है।
धारा 80जीजी: आपके घर के लिए भुगतान किया गया किराया कर छूट के लिए पात्र है, बशर्ते कि आपको अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्राप्त न हो रहा हो।
इन अनुभागों का लाभ उठाकर, आप अपनी कर योग्य आय को प्रभावी रूप से कम कर सकते हैं और अधिक बचत कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप उपलब्ध छूटों का पूरा लाभ उठा रहे हैं, हमेशा एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।
कक्षा 10 के लिए शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
अपना आयकर गणना प्रपत्र बनवाना चाहते है तो यहाँ पर क्लिक करे
आयकर की गणना करने के लिए आपको सभी स्रोतों से आय को शामिल करना होगा, जिसमें शामिल हैं:
वेतन से आय: आपके नियोक्ता द्वारा दिया गया वेतन।
गृह संपत्ति से आय: किसी भी किराये की आय को जोड़ें या गृह ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल करें।
पूंजीगत लाभ से आय: शेयरों या संपत्ति आदि की बिक्री या खरीद से प्राप्त आय।
व्यवसाय/पेशे से आय: फ्रीलांसिंग, व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों से आय।
अन्य स्रोतों से आय: बचत खातों, सावधि जमाओं और बांडों से ब्याज आय।
इसलिए, अपने कर दायित्वों को बेहतर ढंग से समझने और अपनी कर बचत को अनुकूलित करने के लिए आज ही कर कैलकुलेटर का उपयोग शुरू करें!
🫴🏻वित्तीय वर्ष 2024-25 आयकर गणना Excel Program की कुछ विशेषताएँ
🌱बेहद आसान और यूजर फ्रेंडली एक्सेल प्रोग्राम
🌱PC एवं मोबाइल दोनों में उपयोगी
🌱कुछ ही पूर्तियां कर तैयार करें गणना प्रपत्र (नई तथा पुरानी दोनों कर व्यवस्था में)
🌱आयकर गणना के साथ संबंधित सभी फॉर्मेट्स (HRA रिसीप्ट, फॉर्म 16, 10E गणना, GA 55 आदि) प्रोग्राम, केवल गणना प्रपत्र फॉर्मेट, डीडीओ हेतु 100 कार्मिकों की एक साथ आयकर गणना प्रोग्राम जैसे तीन प्रकार के एक्सेल प्रोग्राम उपलब्ध
🫴🏻DDO द्वारा समस्त कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 आयकर गणना का कैलकुलेटर (Excel Program)
आवश्यक निर्देश :-
शीट Itax Calculate For All Employee द्वारा किसी DDO द्वारा अपने कार्यालय में पदस्थापित सम्पूर्ण कार्मिकों (Max 100 Employees) के एक साथ Itax की गणना कर आगामी अंतिम तीन माह दिसम्बर 24, जनवरी- 25 तथा फरवरी- 25 माह में काटे जाने वाले Itax की गणना कर समेकित ब्यौरा तैयार कर सकते है.
नोट :- हालाँकि इस प्रोग्राम को बनाते समय पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया गया है. मानवीय भूल सहज है. यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, शंका तथा आपत्ति की स्थिति में आप अपने विवेक को प्रमुखता दें.
🫴🏻 एक कार्मिक की गणना कैलकुलेशन रिपोर्ट और GA 55 के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 आयकर गणना का कैलकुलेटर (Excel Program)
आवश्यक निर्देश :-
सबसे पहले Basic Data शीट में सफ़ेद सेल्स में कार्मिक से जुड़े विद्यालय, स्वयं कार्मिक तथा वेतन सम्बंधित विवरण फिल करें.
Basic Data भरने के पश्चात Exempt. (HRA+Other) & Other income वाली शीट में HRA अतिरिक्त आय, कटौतियां आदि भरें. ( हालाँकि नियमानुसार HRA की गणना स्वतः की हुई मिलेगी फिर भी आपसे जुड़े DDO के निर्देशानुसार इसे बदल भी सकते है.)
Basic Data एंट्री के साथ ही आपको GA-55 तैयार मिलेगा जो कि पूर्णतः अनलॉक है आप Pay Man./Pri Pay Man. से निकाले ऑनलाइन GA-55 रिपोर्ट से भली भांति मिलान कर आवश्यकतानुसार बदलाव भी कर सकते हैं.
उक्त कार्य पूर्ण करने के बाद आपके सामने कार्मिक से जुडी पुरानी तथा नई कर व्यवस्था (Old Tax Regime/New Tax Regime) के अनुसार आयकर गणना प्रपत्र, HRA से जुडी आवश्यक रिसिप्ट तैयार है, प्रिंट ले सकते हैं.
नोट :- हालाँकि इस प्रोग्राम को बनाते समय पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया गया है. मानवीय भूल सहज है. यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, शंका तथा आपत्ति की स्थिति में आप अपने विवेक को प्रमुखता दें.
🫴🏻 एक कार्मिक की गणना कैलकुलेशन रिपोर्ट और GA 55 और समस्त प्रपत्र सहित वित्तीय वर्ष 2024-25 आयकर गणना का कैलकुलेटर (Excel Program)
आवश्यक निर्देश :-
सबसे पहले Basic Data शीट में सफ़ेद सेल्स में कार्मिक से जुड़े विद्यालय, स्वयं कार्मिक तथा वेतन सम्बंधित विवरण फिल करें.
Basic Data भरने के पश्चात Exempt. (HRA+ Other) & Other income वाली शीट में HRA अतिरिक्त आय, कटौतियां आदि भरें. ( हालाँकि नियमानुसार HRA की गणना स्वतः की हुई मिलेगी फिर भी आपसे जुड़े DDO के निर्देशानुसार इसे बदल भी सकते है.)
Basic Data एंट्री के साथ ही आपको GA -55 तैयार मिलेगा जो कि पूर्णत: अनलॉक है आप Pay Man./Pri Pay Man. से निकाले ऑनलाइन GA-55 रिपोर्ट से भली भांति मिलान कर आवश्यकतानुसार बदलाव भी कर सकते हैं.
उक्त कार्य पूर्ण करने के बाद आपके सामने कार्मिक से जुडी पुरानी तथा नई कर व्यवस्था (Old Tax Regime / New Tax Regime) के अनुसार आयकर गणना प्रपत्र, फॉर्म-16, HRA से जुडी आवश्यक रिसिप्ट तैयार है, प्रिंट ले सकते हैं.
यदि गत वर्षों के बकाया वेतन का इस वर्ष आयकर की कटौती के साथ भुगतान किया गया है, तो आप आवश्यक फॉर्म-10E भी 10E Us 89 (1) शीट में तैयार कर धारा 89 (1) के तहत प्राप्य छूट को आयकर गणना प्रपत्र, फॉर्म-16 में अंकित कर सकते हो.
अंतिम 2 शीट्स HRA Calculator द्वारा कोई कार्मिक अपने HRA में राहत तथा आवश्यक रेसिप्ट की जानकारी प्राप्त कर सकता है एवं शीट Itax Calculate For All Employee द्वारा किसी DDO द्वारा अपने कार्यालय में पदस्थापित सम्पूर्ण कार्मिकों के एक साथ Itax की गणना कर आगामी अंतिम तीन माह दिसम्बर-24, जनवरी-25 तथा फरवरी-25 माह में काटे जाने वाले Itax की गणना कर समेकित ब्यौरा तैयार कर सकते है|
नोट :- हालाँकि इस प्रोग्राम को बनाते समय पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया गया है. मानवीय भूल सहज है. यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, शंका तथा आपत्ति की स्थिति में आप अपने विवेक को प्रमुखता दें. Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025
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Income Tax Information for Salaried Individuals : निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए प्रयोज्य विवरणी और फ़ॉर्म : नमस्कार मित्रों, इस आर्टिकल में हम बात करेंगे वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारीयों के बारे में, जिसमे हम ये जानेगे कि एक वेतनभोगी कर्मचारी इनकम टैक्स की किन धाराओं के तहत और कितने रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकता है और छूट प्राप्त करने के लिए उन्हें कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे अथवा उनकी कौन कौनसी रिसिप्ट या भुगतान विवरण है वो उन्हें सहेजकर रखना पड़ेगा ताकि भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो उनका उपयोग किया जा सके।
इस Income Tax Information for Salaried Individuals आर्टिकल को लिखने में हमने अब पूर्ण सावधानी बरती है। विभिन्न शिक्षाविदों और इनकम टैक्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों से चर्चा करने के बाद ही समस्त जानकारी आपको तक साझा करने का प्रयास किया है। हमारे साथ इनकम टैक्स से जुड़े सीए, ऑडिट प्रभारी और ऑनलाइन आयकर से जुड़े कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह से चर्चा के बाद ये जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं।
मित्रों और प्रिय साथियों, अगर आप अपने बीजी शेड्यूल के कारण अपना ITR समय पर नहीं भर पा रहे हैं या अपनी सैलरी से टैक्स कटवाने के लिए टैक्स कैलकुलेशन नहीं करवा पा रहे है तो आप हमारे एक्स्पर्ट टीम की सलाह ले सकते हैं और आप उनसे ये कार्य करवा सकते है। हम इस आर्टिकल के नीचे उनके डिटेल साझा कर रहे हैं जहाँ आप उनसे चर्चा करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन करवा सकते हैं, जिसे आप अपने फरवरी और दिसंबर की सैलरी के साथ लगाते हैं। साथ ही जून – जुलाई में अपना ITR फाइल करने के लिये आप ऑनलाइन सेवाएं ले सकते हैं।
1. आई.टी.आर.-1 (सहज) – व्यक्ति के लिए लागू
यह विवरणी एक निवासी (साधारणतया निवासी के अलावा अन्य) के लिए प्रयोज्य है, जिसकी कुल आय निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से ₹ 50 लाख तक है
वेतन/ पेंशन
एक गृह संपत्ति
अन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि)
₹ 5,000 तक की कृषि-आय
Income Tax Information for Salaried Individuals, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां
टिप्पणी: आई.टी.आर.-1 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जो:
(a) किसी कंपनी में निदेशक है
(b) जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रहे हों
(c) जिसके पास भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है
(d) जिसके पास भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है
(e) जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है
(f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में कर धारा 194N के तहत काटा गया है
( g ) वह व्यक्ति जिसके भुगतान का मामला या कर की कटौती को ESOP पर स्थगित कर दिया गया है।
किसी भी आय के शीर्ष के तहत अग्रानीत हानि या अग्रानीत की जाने वाली हानि है (i) कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।
कक्षा 10 के लिए सामाजिक अध्ययन तीन पार्ट में उपलब्ध शानदार सम्पूर्ण अध्याय के क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।
कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय न होना
आई.टी.आर.-1 दाखिल करने के लिए कौन पात्र नहीं है
3 आई.टी.आर..-3 – व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू
यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।
शीर्ष कारोबार या व्यवसाय का लाभ और अभिलाभ के तहत आय है
ITR-1, ITR-2 या ITR-4 फ़ाइल करने का पात्र कौन नहीं है
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4. आई.टी.आर.-4 (सुगम) – व्यक्ति, एच.यू.एफ. एवं फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के लिए लागू
यह विवरणी एक ऐसे व्यक्ति या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए प्रयोज्य है, जो साधारणतया निवासी नहीं या एक फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के अलावा निवासी है जो एक ऐसा निवासी है जिसकी कुल आय ₹ 50 लाख तक है और कारोबार या व्यवसाय से आय है जिसकी संगणना प्रकल्पित (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) आधार पर की जाती है और निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से आय है:
वेतन/ पेंशन
एक गृह संपत्ति
अन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि)
₹ 5,000 तक की कृषि-आय
Income Tax Information for Salaried Individuals, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां
ध्यान दें आई.टी.आर.-4 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जो:
(a) किसी कंपनी में निदेशक है
(b) जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रहे हों
(c) जिसके पास भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है
(d) जिसके पास भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है
(e) जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है
(f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में ESOP पर कर भुगतान की राशि या कर कटौती को आस्थगित कर दिया गया है
(g) जिसके पास आय के किसी भी शीर्ष के तहत अग्रानीत कोई हानि या अग्रानीत की जाने वाली हानि है |
(h) जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।
कृपया ध्यान दें कि आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह एक सरलीकृत विवरणी फ़ॉर्म है, जिसका उपयोग एक निर्धारिती द्वारा उसके विकल्प पर किया जा सकता है, यदि वह कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ की घोषणा करने के लिए धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर योग्य है।
1. फॉर्म 12BB – कर की कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा किए गये दावों की विशिष्टियां (धारा 192 के तहत)
द्वारा उपलब्ध करवाई गई
फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
अपने नियोक्ता(ओं) के लिए कर्मचारी
एच.आर.ए., एल.टी.सी., गृह ऋण पर ब्याज की कटौती, पात्र भुगतानों पर कर बचत के दावे/कटौतियां या स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के प्रयोजन के उद्देश्य के लिए निवेश के साक्ष्य या ब्यौरा
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2. फ़ॉर्म 16 – वेतन के स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत)
द्वारा उपलब्ध करवाई गई
फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
वित्तीय वर्ष के अंत में नियोक्ता अपने कर्मचारी को
देय/प्रतिदाय योग्य कर की संगणना के प्रयोजन से कर्मचारी की आय, कटौती/छूट और स्रोत पर कर कटौती
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3. फॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र
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द्वारा उपलब्ध करवाई गई
फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
कटौतीकर्ता से डिडक्टर
फ़ॉर्म 16A एक स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) का प्रमाण-पत्र है जो त्रैमासिक जारी किया जाता है जो टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किया गया टी.डी.एस. भुगतान को दर्शाता है
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4. फॉर्म 67 – विदेश से या भारत से बाहर निर्दिष्ट किसी क्षेत्र से आय का विवरण-पत्र और विदेशी कर क्रेडिट
के द्वारा प्रस्तुत
फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
धारा 139(1) के तहत आई.टी.आर. प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि पर या उससे पहले करदाता
भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र से आय और दावा किए गए विदेशी कर क्रेडिट
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5. फ़ॉर्म 26AS
द्वारा उपलब्ध करवाई गई
फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:लॉगइन > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें)
स्रोत पर काटा गया /एकत्रित कर।
टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) के संबंध में जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित ए.आई.एस. में उपलब्ध होगी।
6. ए.आई.एस.- वार्षिक जानकारी विवरण
द्वारा उपलब्ध करवाई गई
फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)ए.आई.एस. को एक्सेस करने का पाथ : ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएँ > लॉगइन > ए.आई.एस.
स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गयाएस.एफ.टी. सूचनाकरों का भुगतानमाँग/ प्रतिदायअन्य जानकारी (जैसे लंबित/पूरी कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी आदि)
7. फ़ॉर्म 15G – कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करते हुए, निवासी करदाता द्वारा घोषणा (कंपनी या फ़र्म नहीं होने के नाते)
के द्वारा प्रस्तुत
फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
60 वर्ष से कम का निवासी व्यक्ति या एच.यू.एफ. या कोई अन्य व्यक्ति (कम्पनी/फर्म के अलावा) बैंक को ब्याज आय पर टी.डी.एस. की कटौती न करने के लिए, यदि आय मूल-भूत छूट सीमा से कम है
वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय
8. फ़ॉर्म 15H – कर की कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने की घोषणा एक निवासी व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा की जाएगी
के द्वारा प्रस्तुत
फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
एक निवासी व्यक्ति, जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, के द्वारा ब्याज आय पर टी. डी. एस. कटौती न करने के लिए बैंक को प्रस्तुत
वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय
9. फ़ॉर्म 10E – वेतन का भुगतान बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाने पर, धारा 89(1) के तहत राहत का दावा करने के लिए आय का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु फ़ॉर्म
द्वारा उपलब्ध करवाई गई
फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
आयकर विभाग का एक कर्मचारी
बकाया / अग्रिम वेतनउपदानसमापन पर क्षतिपूर्तिपेंशन का कॅम्युटेशन
कक्षा 12 के लिए राजीनीति विज्ञान के नोट्स शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
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निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए कर स्लैब
वित्त अधिनियम 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 से धारा 115BAC के प्रावधानों में निर्धारिती के लिए जो कि एक व्यक्ति, एच.यू.एफ़., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियां नहीं), बी.ओ.आई. या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है, नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाने के लिए संशोधन किया है। हालाँकि, पात्र करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर लगाए जाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है, जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।
“गैर-व्यावसायिक मामलों” के मामले में, व्यवस्था चुनने का विकल्प हर साल सीधे आई.टी.आर. में धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले इस्तेमाल किया जा सकता है।
यदि पात्र करदाता जिनकी कारोबार या व्यवसाय से आय है और वे नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, तो निर्धारिती को आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा।
साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या 10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा।
हालाँकि, कारोबार या व्यवसाय से आय वाले पात्र करदाताओं के मामले में पुरानी कर व्यवस्था पर स्विच करने और किसी भी बाद के निर्धारण वर्ष में वापस लेने का विकल्प जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध है।
पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर दरें निम्नानुसार हैं:
पुरानी कर व्यवस्था
धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैब
आयकर दर
आयकर स्लैब
आयकर दर
₹ 2,50,000 तक
शून्य
₹ 3,00,000 तक
शून्य
₹ 2,50,001 – ₹ 5,00,000
₹2,50,000 से अधिक 5%
₹ 3,00,001 – ₹ 6,00,000
₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 5,00,001 – ₹ 10,00,000
₹12,500 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20%
₹ 6,00,001 – ₹ 9,00,000
₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
₹ 10,00,000 से अधिक
₹1,12,500 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30%
₹ 9,00,001 – ₹ 12,00,000
₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
₹ 12,00,001 – ₹ 15,00,000
₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
₹15,00,000 से अधिक
₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%
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1. कर व्यवस्थाओं के तहत अधिभार की दरें निम्नानुसार हैं:
कुल आय
पुरानी कर व्यवस्था
नई कर व्यवस्था
लागू अधिभार दर
50 लाख रुपये तक
शून्य
शून्य
50 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक
10%
10%
1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक
15%
15%
2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक
25%
25%
5 करोड़ रुपये से अधिक
37%
25%
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टिप्पणी: 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार, जैसा भी मामला हो, धारा 111A, 112, 112A और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय से नहीं लगाया जाता है। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।
2. धारा 87A के तहत छूट: निवासी व्यक्ति निम्नानुसार कर व्यवस्था के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन आयकर में 100% तक की छूट के लिए भी पात्र हैं:
कुल आय
पुरानी कर व्यवस्था
नई कर व्यवस्था
धारा 87A के तहत छूट लागू
5 लाख रुपये तक
निवासी व्यक्तियों के लिए .12,500 रुपये तक की कर छूट लागू होती है यदि कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं है
निवासी व्यक्तियों के लिए .25,000 रुपये तक की कर छूट लागू होती है यदि कुल आय 7,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं है
5 लाख से 7 लाख तक
शून्य
3. दोनों ही व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की दर समान रहती है।
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अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
अधिभार क्या है?
अधिभार निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त प्रभार है, यह लागू दरों के अनुसार संगणित आयकर की राशि पर लगाया जाता है।अधिभार की दरों के लिए, ऊपर दी गई तालिका देखें।
सीमांत राहत क्या है?
सीमांत राहत अधिभार से राहत है, जो उन मामलों में प्रदान की जाती है जहां देय अधिभार अतिरिक्त आय से अधिक हो जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि अर्जित आय की राशि से क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं होगी:
शुद्ध आय रेंज
सीमांत राहत
(रुपये) से अधिक
(रुपये) से अधिक नहीं है
50 लाख
1 करोड़
आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो 50 लाख रुपये से अधिक है
1 करोड़
2 करोड़
आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो आय की राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक है
2 करोड़
5 करोड़
आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो आय की राशि 2 करोड़ रुपये से अधिक है
5 करोड़
आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो आय की राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक है।
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स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है?
आयकर और अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर का भी भुगतान किया जाएगा।
निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर लाभ मिल सकता है
धारा 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय में से कटौती। स्व – अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।
अनुमत धारा 24(b) के तहत अनुज्ञेय ऋण पर ब्याज नीचे सारणीबद्ध है:
सम्पत्ति की प्रकृति
जब ऋण लिया गया
ऋण लेने का प्रयोजन
स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)
स्व-अध्यासित
1/04/1999 को या उसके बाद
गृह संपत्ति का निर्माण या खरीद
₹ 2,00,000
1/04/1999 को या उसके बाद
गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए
₹ 30,000
1/04/1999 से पहले
गृह संपत्ति का निर्माण या खरीद
₹ 30,000
1/04/1999 से पहले
गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए
₹ 30,000
किराए पर दिया
किसी भी समय
गृह संपत्ति का निर्माण या खरीद
बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य
आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौती
धारा 80CCD(2), 80CCH के तहत कटौती को छोड़कर धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले करदाता के लिए ये कटौती उपलब्ध नहीं होगी, जो नई कर व्यवस्था के लिए भी प्रयोज्य होगी।
धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)
धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)
किए गए भुगतान के लिए कटौती 80C : जीवन बीमा प्रीमियमभविष्य निधिकुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदानट्यूशन फीसराष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रआवास ऋण मूलअन्य विभिन्न मद 80CCC : पेंशन योजना के लिए एल.आई.सी. या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना 80CCD (1) : केंद्र सरकार की पेंशन योजना
₹ 1,50,000 की संयुक्त कटौती सीमा
धारा 80CCD(1B)
केंद्र सरकार की पेंशन योजना में किए गए भुगतान के लिए कटौती, धारा 80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती के अलावा
₹ 50,000 की कटौती सीमा
धारा 80CCD(2)
केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती
यदि नियोक्ता पी.एस.यू. या अन्य है
वेतन की 10% की कटौती सीमा
यदि नियोक्ता केंद्र या राज्य सरकार है
वेतन के 14%की कटौती सीमा
धारा 80CCH
कक्षा 10 के लिए शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
अपना आयकर गणना प्रपत्र बनवाना चाहते है तो यहाँ पर क्लिक करे
अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती
जहां एक निर्धारिती, एक व्यक्ति होने के नाते अग्निपथ योजना में नामांकित है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड की सदस्यता लेता है, ने पूर्व वर्ष में उक्त निधि में अपने खाते में किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया है
भुगतान या जमा की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी गई है
जहां केंद्रीय सरकार अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड में एक निर्धारिती के खाते में कोई योगदान करती है
योगदान की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी
धारा 80D
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती
स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए
₹25,000 ( ₹ 50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)निवारक स्वास्थ्य जाँच-पड़ताल करने के लिए ₹5,000 , उपरोक्त सीमा में शामिल है
माता-पिता के लिए
₹25,000 ( ₹50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)निवारक स्वास्थ्य जाँच-पड़ताल करने के लिए ₹5,000 , उपरोक्त सीमा में शामिल है
वरिष्ठ नागरिक पर उपगत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर किसी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है
स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए
₹ 50,000 की कटौती सीमा
माता-पिता के लिए
₹ 50,000 की कटौती सीमा
धारा 80DD
आश्रित विकलांग के रखरखाव या चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान या संबंधित अनुमोदित योजना के तहत किए गए किसी भी राशि के भुगतान/डिपॉज़िट में कटौती
स्थिर कटौती ₹ 75,000 दिव्यांग व्यक्ति के लिए उपलब्ध, चाहे खर्च किया या नहींकटौती ₹ 1,25,000 अगर व्यक्ति को गंभीर दिव्यांगता है ( 80 % या उससे अधिक ).=
कृपया ध्यान दें:यदि करदाता धारा 80DD के तहत कटौती का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।
धारा 80DDB
निर्दिष्ट बीमारियों के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान हेतु कटौती
कटौती सीमा ₹ 40,000 ( ₹ 1,00,000 यदि वरिष्ठ नागरिक है )
धारा 80E
स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती
लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान की गई कुल राशि
धारा 80EE
आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती जहाँ ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया है
कटौती सीमा ₹ 50,000 लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर
धारा 80EEA
पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण हेतु लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान हेतु केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया है और कटौती का दावा धारा 80EE के तहत नहीं किया जाना चाहिए था
कटौती सीमा ₹ 1,50,000 लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर
धारा 80EEB
जहां 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच ऋण स्वीकृत किया गया है, वहां इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान हेतु कटौती
कटौती सीमा ₹ 1,50,000 लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर
धारा 80G
निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के लिए कटौती। दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है
बिना किसी सीमा के
100% कटौती50% कटौती
योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए
100% कटौती50% कटौती
धारा 80GG
घर के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती और केवल उन लोगों के लिए लागू जो स्व-नियोजित हैं या जिनके लिए एच.आर.ए. वेतन का हिस्सा नहीं है
निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति
इस कटौती से पूर्व भुगतान किया गया किराया कुल आय के 10% तक कम हो गया
₹ 5,000 प्रति माह
कुल आय का 25% (धारा 111A के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या धारा 115A या 115D के तहत आय को छोड़कर)
ध्यान दें: इस कटौती का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10BA भरा जाना है।
धारा 80GGA
वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती
दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए
वैज्ञानिक अनुसंधान
सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान
संबंध या संस्था के लिए
ग्रामीण विकास
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अथवा वनरोपण
किसी पात्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकरण या संस्था को भुगतान की जाने वाली राशि
केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि
वन – रोपण
ग्रामीण विकास
केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित की गई राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि
ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत ₹ 2000 /- से अधिक नकद में दान के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी या यदि सकल कुल आय में कारोबार/ व्यवसाय से लाभ/अभिलाभ से आय शामिल है
धारा 80GGC
राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती
राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती
धारा 80TTA
गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती
कटौती सीमा ₹ 10,000/-
धारा 80TTB
निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज पर कटौती
कटौती सीमा ₹ 50,000/-
धारा 80U
दिव्यांगता वाले निवासी व्यक्तिगत करदाता के लिए कटौतियां
स्थिर ₹ 75,000 की कटौती दिव्यांग व्यक्ति के लिए चाहे खर्चे हुए हो या नहींस्थिर ₹ 1,25,000 की कटौती गंभीर दिव्यांगता ( 80 % या उससे अधिक ), वाले व्यक्ति के लिए चाहे खर्चे हुए हो या नहीं
कृपया ध्यान दें: यदि करदाता कटौती 80U का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।
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